नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने पीपीएफ नियमों में बदलाव करते हुए पीपीएफ खाताधारकों को कई सहुलियतें देने का प्रयास किया है। अब खाताधारक बच्चे की पढ़ाई के लिए भी 15 साल से पहले भी राशि निकाल सकेंगे। नए नियमों में पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद किए जाने के नियमों में बदलाव किया गया है।
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नए नियमों के मुताबिक इस वर्ष जो खाते खोले गए हैं, इस साल के अंत के बाद 5 वित्तीय साल के पूरा होने के बाद समय से पहले इसे बंद करने की अनुमति है। इसके लिए एक विशेष फॉर्म (फॉर्म 5) बनाया गया है। इस फॉर्म को भरने के बाद खाताधारक समय से पहले खाता बंद करवा सकेंगे और राशि निकाल सकेंगे।
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बता दें कि पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है, पीपीएफ के पुराने नियमों में खाताधारक को उच्च शिक्षा के लिए खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति मिलती थी लेकिन अब इसे खाताधारक के साथ-साथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी जोड़ दिया गया है। इसके लिए आपको देश या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अपने एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज और फीस का बिल देना होगा।
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