किराएदारों के हित में कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार, बिना अनुमति मकान मालिक नहीं कर पाएगा घर में प्रवेश

किराएदारों के हित में कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार, बिना अनुमति मकान मालिक नहीं कर पाएगा घर में प्रवेश

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  • Publish Date - July 11, 2019 / 08:49 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:25 PM IST

नई दिल्ली । मोदी सरकार किराएदारों के हित में एक बड़ा कानून ला सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार अब मकान और दुकान किराए पर लेने-देने के लिए आदर्श कानून बनाने की रहा पर है। अगस्त 2019 तक इस अधिनियम को केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस कानून में किराएदारों की निजता को लेकर नियम तय किए जा सकते हैं। ऐसी जानकारी है कि केंद्र सरकार का यह निर्णय किराएदारों के हित में होगा ।

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इस अधिनियम का प्रारुप तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह (GOM) बनाया गया है, जो इस अधिनियम पर काफी तेजी से काम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तैयार हो रहे मॉडल रेंट एक्ट अधिनियम से संबंधित 2 बैठक जून 2019 में हो चुकी हैं। उम्मीद है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में इस एक्ट को लेकर अहम और निर्णायक बैठक होगी, जिसके बाद अगस्त में यह एक्ट मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा।

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मॉडल रेंट एक्ट अधिनियम से किराएदारों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत मकान मालिक को घर के जायजा लेने, रिपेयरिंग से जुड़े काम कराने या किसी दूसरे मकसद के लिए आने से पहले कम से कम 24 घंटे का एडवांस लिखित नोटिस देना होगा। मकान मालिक बिना बताए मकान देखने नहीं आ सकेगा। मकान मालिक किराएदार से एडवांस के तौर पर 3 महीने से ज्यादा किराया नहीं ले सकेगा। इसके अलावा मकान का रेनोवेशन कराने के बाद ही किराया बढ़ाया जा सकेगा। किराएदार- मकान मालिक के बीच विवाद निपटाने के लिए स्पेशल किराया ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है।

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