Home » Country » Ministry of Home Affairs (MHA) has issued an order today to extend the existing guidelines for Surveillance, Containment and Caution to remain in force up to 31st March
कोरोना के मद्देनजर गृह मंत्रालय का निर्देश, 31 मार्च तक तक लागू रहेगी यह गाइडलाइन
कोरोना के मद्देनजर गृह मंत्रालय का निर्देश, 31 मार्च तक तक लागू रहेगी यह गाइडलाइन
Publish Date - February 26, 2021 / 11:11 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 07:49 PM IST
नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार 26 फरवरी को गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जनवरी के आखिर में फरवरी महीने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गईं थी, अब वही गाइडलाइंस 31 मार्च तक लागू रहेंगी। मतलब गाइडलाइंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
कंटेंटमेंट जोन के बाहर इन चीजों को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी-
सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ। खुले स्थलों में मैदान/ स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।
बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) एग्जिबिशन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए SOP जारी की जाएगी।
यात्रियों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है।
समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों, हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों द्वारा, स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों; होटलों और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों, योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही। ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे।
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/ स्वीकृति/ ई-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
गाइडलाइंस में लिखा था कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। आरोग्य सेतु का उपयोग। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा।
While there has been a substantial decline in the active and new COVID-19 cases, there is a need to maintain surveillance, containment. States/UTs advised to speed up the vaccination of the target population: Ministry of Home Affairs (MHA)