लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

Minimum age of marriage of girls will be increased from 18 to 21 years, Modi cabinet approved

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  • Publish Date - December 16, 2021 / 11:05 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:22 PM IST

Minimum age of marriage of girls: नई दिल्ली। देश में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला हुआ है। इसके लिए सरकार मौजूदा क़ानूनों में संशोधन लाएगी।

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बता देंकि सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल पंद्रह अगस्त पर लाल क़िले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवाह उचित समय पर हो।

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अभी पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 है। अब सरकार इसे मूर्त रूप देने के लिए बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज ऐक्ट और हिंदू मैरिज ऐक्ट में संशोधन लाएगी।

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नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फ़ोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। वी के पॉल भी इस टास्क फ़ोर्स के सदस्य थे। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फ़ोर्स के सदस्य थे।

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