breaking
रांची। हेमंत सोरेने की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने राज्यपाल को पत्र भेजा है। ऐसे में राज्यपाल की तरफ से आखिरी फैसला जारी किया जाएगा और उससे ये साफ हो पाएगा कि अभी सदस्यता जा रही है तो उससे आगे क्या सोरेन चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं।
read more: शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 300 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 17,700 के करीब
बता दें कि सत्ता में रहते हुए सोरेन ने खुद ही खदान का पट्टा अपने नाम करवा लिया था, यहीं वह कारण है जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है। हालांकि इस बात का अनुमान पहले से लगा लिया गया था, इसी कारण यह भी जा रहा है कि अब उनके छोटे भाई या पत्नी को सोरेन सत्ता सौंप सकते हैं।
read more: भीषण हादसा! तीन बच्चों समेत 9 लोगों की मौत, 11 लोग घायल, पीएम ने की 2 लाख मुआवजे का घोषणा
मुख्यमंत्री सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम पर पत्थर खदान का पट्टा लिया। यह खदान राँची जिले के अनगड़ा मौजा, थाना नं-26, खाता नं- 187, प्लॉट नं- 482 में स्थित है। भाजपा ने आरोप लगाया था कि इस पट्टे की स्वीकृति के लिए सोरेन 2008 से ही प्रयास कर रहे थे।
मुख्यमंत्री बनने के बाद पत्रांक संख्या 615/M, दिनांक 16-06-2021 के जरिए पट्टा की स्वीकृति का आशय का पत्र (LOI) विभाग द्वारा जारी कर दिया है। यह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है। स्टेट लेबल इंवायरमेंट इंपेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) ने 14-18 सितम्बर 2021 को अपनी 90वीं बैठक में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा भी कर दी।