भुवनेश्वर: Maternity Leave Policy Latest News मां बनने वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। नवरात्रि से पहले ओडिशा सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने मां बनाने वाली महिलाओं कर्मचारियों को 180 दिनों का मैटरनिटी लीव देने का ऐलान किया है। सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। साथ ही पिताओं को भी 15 दिनों की छुट्टी को मंजूरी दी है।
Maternity Leave Policy Latest News जारी अधिसूचना में ओडिशा सरकार ने कहा कि राज्य सरकार की एक महिला कर्मचारी, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, जो ‘सरोगेट मदर’ बनती है, वह 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी। इसमें कहा गया है कि यह लाभ सरोगेट और कमीशनिंग माताओं और कमीशनिंग पिता दोनों को दिया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्र द्वारा सरोगेसी से माता-पिता बनने वाले अपने कर्मचारियों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश का लाभ दिए जाने के बाद आया है।
-सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश
-सरोगेसी के माध्यम से ‘कमीशनिंग पिता’ बनने के लिए 15 दिनों का पितृत्व अवकाश
-सरोगेट माताओं और कमीशनिंग माताओं दोनों के लिए लागू अवकाश लाभ
-छुट्टी लाभ के लिए पात्र होने के लिए कमीशनिंग माता-पिता के पास दो से कम जीवित बच्चे होने चाहिए
-सरोगेसी समझौते और मेडिकल रिकॉर्ड सहित दस्तावेज़ों की आवश्यकता है