झारखंड में दो नाबालिग बहनों से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

झारखंड में दो नाबालिग बहनों से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

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  • Publish Date - January 23, 2025 / 11:28 PM IST,
    Updated On - January 23, 2025 / 11:28 PM IST

गोड्डा, 23 जनवरी (भाषा) झारखंड के गोड्डा जिले की एक अदालत ने दो साल पहले दो नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार एक व्यक्ति को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

यह घटना मोतिया पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में हुई थी।

अदालत ने बिधान चंद्र चौधरी को अपराध का दोषी पाया और उसे मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। चूक की स्थिति में उसे दो साल और कारावास की सजा काटनी होगी।

अदालत ने दोषी को पॉक्सो अधिनियम के तहत सात साल कैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

भाषा

शुभम नेत्रपाल

नेत्रपाल