महराजगंज में छह वर्षीय बच्ची की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

महराजगंज में छह वर्षीय बच्ची की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - September 20, 2024 / 07:40 PM IST,
    Updated On - September 20, 2024 / 07:40 PM IST

महराजगंज (उप्र), 20 सितंबर (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने छह वर्षीय बच्ची की हत्या के एक वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी दीपक (23) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा कि अगर दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।

घटना के संदर्भ में मिश्रा ने बताया कि 19 सितंबर, 2023 को महराजगंज जिले के निचलौल थाने के लेदी गांव में आरोपी दीपक ने नाबालिग बच्ची की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। बच्ची की हत्या एक बगीचे में की गई थी, जहां वह अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।

इस मामले में पुलिस ने निचलौल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान वकील की ओर से 15 गवाहों की गवाही कराई गई। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद यह सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द

संतोष

संतोष