उप्र : महिला से बलात्कार करने के मामले में दोषी व्यक्ति को सात साल जेल की सजा

उप्र : महिला से बलात्कार करने के मामले में दोषी व्यक्ति को सात साल जेल की सजा

उप्र : महिला से बलात्कार करने के मामले में दोषी व्यक्ति को सात साल जेल की सजा
Modified Date: February 4, 2025 / 11:02 am IST
Published Date: February 4, 2025 11:02 am IST

महराजगंज (उप्र), चार फरवरी (भाषा) महराजगंज की स्थानीय अदालत ने 2023 में एक महिला से बलात्कार करने के मामले में दोषी व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सहायक जिला सरकारी वकील सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को जिले के गुगली थाना क्षेत्र में एक महिला (26) से बलात्कार करने के मामले में आनंद गुप्ता (30) को दोषी ठहराया।

अदालत ने आरोपी पर एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को जेल में छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 30 दिसंबर, 2023 को हुई थी। आरोप है कि गुप्ता ने महिला के घर में घुसकर उससे बलात्कार किया, इसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी।

पुलिस में की गई परिवार की शिकायत के आधार पर गुप्ता के खिलाफ गुगली थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

भाषा सं जफर सुरभि

सुरभि


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