उप्र : दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

उप्र : दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

उप्र : दलित लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Modified Date: November 27, 2024 / 12:25 pm IST
Published Date: November 27, 2024 12:25 pm IST

बहराइच (उप्र), 27 नवंबर (भाषा) बहराइच जिले की एक अदालत ने 13 वर्षीय दलित बालिका से दुष्कर्म के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास और एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बुधवार को बताया कि जिले के मुर्तिहा थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें उसने आरोप लगाया था कि छह मई 2022 की रात उसकी 13 वर्षीय बेटी शौच के लिए खेत की तरफ गयी थी, तभी उसे अकेला देखकर पप्पू नामक व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जातिसूचक गाली दी। बालिका के शोर करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए पप्पू अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर भाग गया था।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में पीड़िता की मां की तहरीर पर सात मई 2022 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान, पॉक्सो तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

 ⁠

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीपकान्त मणि ने मंगलवार को अभियुक्त पप्पू को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी।

भाषा सं. सलीम मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में