महराजगंज (उप्र), 30 जनवरी (भाषा) जिले की एक अदालत ने 2021 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सहायक जिला सरकारी वकील विनोद कुमार सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) विनय कुमार सिंह ने जिले के कोलुही थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में मोहम्मद शरीफ को दोषी ठहराया।
उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 30 मई, 2021 को हुई थी। बलात्कार पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने शरीफ के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
भाषा सं जफर नोमान
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