प्रवेश प्रक्रिया में कदाचार संविधान के विपरीत : दिल्ली उच्च न्यायालय
प्रवेश प्रक्रिया में कदाचार संविधान के विपरीत : दिल्ली उच्च न्यायालय
नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में दाखिले में होने वाली गड़बड़ियां संविधान के विपरीत है, जो कहता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के पूरी होनी चाहिए।
‘मैनेजमेंट कोटा’ से दाखिले के खिलाफ दिल्ली सरकार के सर्कुलर के संबंध में विभिन्न निजी संस्थानों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि पेशेवर पाठ्यक्रमों में ‘पिछले दरवाजे से प्रवेश’ कोई अनजान बात नहीं है, लेकिन संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे मेरिट और पारदर्शिता बनाए रखें।
अदालत ने कहा कि छात्रों का चयन व्यक्तिगत संबंधों, धन और सामाजिक रसूख जैसे कारकों पर आधारित नहीं होना चाहिए।
भाषा अर्पणा पवनेश
पवनेश

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