नई दिल्ली। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड से नाम, जन्मतिथि और जेंडर में बदलाव को लेकर नया नियम लागू किया है। इस नए नियम के अनुसार अब आपको ये सुविधा रहेगी कि आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम, जन्मतिथि और लिंग का विवरण अपडेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। इसके साथ ही इन बतों को ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है।
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यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि सहित अन्य में लोगों को खुद बदलाव करने की सुविधा देकर धारकों को बड़ी राहत दी है। लेकिन यूआईडीएआई ने आधार में बार-बार जन्मतिथि बदलने की इजाजत नहीं दी है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बार ही जन्मतिथि में बदलाव कर सकते हैं।
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बता दें कि एक आधार कार्ड धारक अब केवल दो बार ही आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकता है। वहीं, जन्मतिथि को अपडेट करने के नियमों को और कड़ा किया गया है। इसके अलावा आधार बनवाने के जो जन्मतिथि दर्ज करवाई गई थी, बदवाल या अपडेट के समय वह अधिकतम या न्यूनतम उस तिथि से तीन साल ज्यादा या कम हो सकती है।
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इसी तरह से आधार बनवाने के समय जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यूआईडीएआई के रिकॉर्ड में सत्यापित किया जाएगा। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति के पास नामांकन के समय जन्म की तारीख के लिए दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो यूआईडीएआई के साथ जन्म की तारीख को घोषित या अनुमानित के रूप में दर्ज किया जाएगा।
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