मकोका मामले में ‘आप’ विधायक नरेश बाल्यान को जमानत देने से इनकार

मकोका मामले में ‘आप’ विधायक नरेश बाल्यान को जमानत देने से इनकार

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  • Publish Date - January 15, 2025 / 07:27 PM IST,
    Updated On - January 15, 2025 / 07:27 PM IST

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बाल्यान को जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। उन्होंने कहा, “(बाल्यान की) याचिका खारिज की जाती है।”

हालांकि, न्यायाधीश ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बैंक खाता खोलने और अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देने की बाल्यान की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

अदालत 22 जनवरी को मामले में दाखिल आरोपपत्र पर दलीलें सुनेगी।

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और यदि जमानत दी गई तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है।

आरोपी की तरफ से पेश वकील एमएस खान ने बाल्यान के लिए राहत का अनुरोध करते हुए दावा किया कि उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

बाल्यान को इस मामले में चार दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, एक अदालत ने उन्हें जबरन वसूली के मामले में जमानत दे दी थी।

भाषा आशीष पारुल

पारुल