मद्रास हाईकोर्ट ने की टिक टॉक को बैन करने की मांग, एप में पोर्न वीडियोज होने का आरोप

मद्रास हाईकोर्ट ने की टिक टॉक को बैन करने की मांग, एप में पोर्न वीडियोज होने का आरोप

मद्रास हाईकोर्ट ने की टिक टॉक को बैन करने की मांग, एप में पोर्न वीडियोज होने का आरोप
Modified Date: November 29, 2022 / 08:29 pm IST
Published Date: April 4, 2019 6:44 am IST

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने पॉपुलर मोबाइल वीडियो एप टिक टॉक की डाउनलोडिंग पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। टिक टॉक ऐप पर पोर्न सामग्री होने का आरोप है। कोर्ट ने इसे बच्चों के खतरा बताया है।

पढ़ें- गोद ली हुई बच्चियों पर जुल्म करता था देशमुख परिवार, मासूम के शरीर प…

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि वो अमेरिकी सरकार की तरह कानून लाए जिसमें वहां की सरकार बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार बनने से बचाने के लिए चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐक्ट चला रही है।

 ⁠

पढ़ें- आरएलडी सुप्रीमो अजित सिंह ने दिया मोदी पर बयान, कहा- ये झूठ नहीं बो..

इसस पहले इंडोनेशिया और बांग्लादेश की सरकारें इस एप पर प्रतिबंध लगा चुकी हैं कोर्ट ने कहा है कि भारत में भी इस तरह का क़दम उठाना ज़रूरी हो गया है। अदालत ने माना है कि टिक टॉक जैसी मोबाइल एप्लिकेशन पर पोर्न सामग्री उपलब्ध है जिसे बच्चे भी देख रहे हैं।


लेखक के बारे में