एएसआई संरक्षित मंदिर में पूजा के लिए उपराज्यपाल को अनुमति की जरूरत नहीं : जम्मू-कश्मीर प्रशासन

एएसआई संरक्षित मंदिर में पूजा के लिए उपराज्यपाल को अनुमति की जरूरत नहीं : जम्मू-कश्मीर प्रशासन

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  • Publish Date - May 9, 2022 / 11:01 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:55 PM IST

नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए उप राज्यपाल को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। यह स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है।

अनंतनाग जिले के उपायुक्त डॉ. पीयूष सिंघला ने कहा कि कार्यक्रम को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम-1959 के नियम 7(2) के तहत इजाजत थी।

उल्लेखनीय है कि सिन्हा ने प्राचीन मंदिर परिसर में ‘नवग्रह अष्टमंगलम पूजा’ में हिस्सा लिया था जिसके लिए केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से पुजारियों को बलाया गया था। इसके एक दिन बाद एएसआई के अधिकारियों ने कहा कि इस स्मारक को संरक्षण करने वाले संगठन से इस पूजा की अनुमति नहीं ली गई थी।

एएसआई अधिकारियों ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि उन्होंने अपनी नाराजगी दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग जिले के प्रशासन के समक्ष व्यक्त की है और मुद्दे पर चिंता जताई है जिनमें नियम 7(1) का उल्लंघन शामिल है। इसके तहत कोई भी बैठक, रिसेप्शन, पार्टी या सम्मेलन संरक्षित स्मारक में बिना केंद्र सरकार की लिखित अनुमति के नहीं हो सकता।

भाषा धीरज अमित

अमित

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