इन चार जिलों में दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल रहेंगे बंद, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश

इन चार जिलों में दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल रहेंगे बंद, इस राज्य की सरकार ने जारी किया आदेश

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  • Publish Date - June 22, 2021 / 03:15 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:12 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने वातानुकूलित को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को सुबह छह बजे से एक बजे तक खुलने की अनुमति देते हुए चार जिलों में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में मंगलवार को और ढील दी। वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मॉल अभी बंद ही रहेंगे।

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एक आदेश में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन मंजूनाथ प्रसाद ने कहा कि दक्षिण कन्नड़, हासन, दावणगेरे और चामराजनगर जिलों में पांच जुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन नियमों में तत्काल प्रभाव से ढील दी गयी है।

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आदेश में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 24 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कुछ खास जिलों में कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के बाद एतद द्वारा सभी दुकानों को सुबह छह बजे से दोपहर एक बजे तक खुलने की अनुमति देते हैं लेकिन वातानुकूलित दुकानों, वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मॉल अपवाद रहेंगे। ’’

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सरकार ने कोरोना वायरस के मामलों में तीव्र वृद्धि के बाद 27 अप्रैल को पाबंदियां लगा दी थी लेकिन संक्रमण घटने पर अब वह चरणबद्ध तरीके से उनमें ढील दे रही है।

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