Kiren Rijiju on Waqf Board Amendment Bill: नई दिल्ली। लोकसभा में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया है। वहीं, ये बिल पेश होते ही सदन में जमकर हंगामा होने लगा। विधेयक पारित होने पर सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने में बड़ी भूमिका मिलेगी। हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसकी निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक और कठोर बताया है। वहीं, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कि “इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले।”
#WATCH वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का समर्थन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा…किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है… pic.twitter.com/7RnzEtpavJ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2024
विधेयक से संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा – रिजिजू
मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष की सारी आशंकाओं को दूर किया जाएगा। यह विधेयक किसी का हक लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है, जिन्हें कभी उनका अधिकार नहीं मिला। इस विधेयक से संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जिन्हें हक नहीं मिला उन्हें हक देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। किसी धर्म में दखल नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की सारी आशंकाएं दूर की जाएंगी। इस विधेयक का समर्थन करिए करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी।’ उन्होंने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर लोकसभा में बोलते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “…आज जो विधेयक लाया जा रहा है वह सच्चर समिति की रिपोर्ट (जिसमें सुधार की बात कही गई थी) पर आधारित है, जिसे आपने (कांग्रेस ने) बनाया था।”
गरीब मुसलमानों को मिलेगा न्याय
सूत्रों ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कानून को लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित कराना है, और वह इसे संयुक्त रूप से भेजने के लिए आगे की चर्चा के लिए समिति को भी तैयार है। सूत्रों ने बताया कि पिछले दो महीनों में सरकार ने बिल पर करीब 70 समूहों से सलाह ली है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के अलावा गरीब मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को न्याय प्रदान करना है।
बोहरा-आगाखानियों के लिए अलग बोर्ड का प्रस्ताव
इस विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। मसौदा कानून मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की सिफारिश करता है। इसका एक उद्देश्य केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करना है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार एक विस्तृत प्रक्रिया करनी पड़ेगी।