नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्मार्टफोन निर्माता वीवो से जुड़े धनशोधन मामले में लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) हरिओम राय को बुधवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने मोबाइल कंपनी ‘लावा’ के अधिकारी को राहत दी, जो पिछले साल अक्टूबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद से हिरासत में थे।
राय को वीवो-इंडिया और अन्य के खिलाफ मामले में धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा और वकील अभय राज वर्मा ने किया।
ईडी ने इससे पहले चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो-इंडिया और अन्य के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत एक आरोपपत्र दायर किया था।
सितंबर में एक निचली अदालत ने राय को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि राहत के लिए कोई आधार नहीं बनता।
ईडी ने दावा किया है कि आरोपी की कथित गतिविधियों के कारण वीवो-इंडिया गलत तरीके से लाभ अर्जित कर सकी, जो देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो-इंडिया द्वारा 62,476 करोड़ रुपये ‘‘अवैध रूप से’’ चीन को हस्तांतरित किए गए थे।
कंपनी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह ‘‘अपने नैतिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करती है और कानून के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।’’
धनशोधन रोधी एजेंसी ने जुलाई 2022 की शुरुआत में वीवो-इंडिया और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी की थी और चीनी नागरिकों एवं कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े धनशोधन रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था।
भाषा अमित सुरभि
सुरभि