Mahila Udyami Yojana : बिहार। बिहार सरकार राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरूआत की है। इस योजना के जरिए महिलाएं सरकारी सहायता से अपने लिए रोजगार शुरू कर सकती हैं साथ ही साथ दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार सृजन कर सकती हैं।
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है और आपको किस तरह से फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना है इसकी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में देंगे।
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का उद्देश्य नकद सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रुपये तक का लोन ब्याजमुक्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया https://udyami.bihar.gov.in/ पर शुरू कर दी गई है। आप यहां जाकर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Mahila Udyami Yojana : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना दोनों के लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। सभी 4 योजनाओं के लाभार्थी (एससी / एसटी उद्यमी, ईबीसी उद्यमी, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी) महिलाओं को छोड़कर और एससी / एसटी .श्रेणी के लोगों को प्रदान किए गए ऋण पर 1% ब्याज लिया जाएगा।
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बिहार सीएम महिला उद्यमी योजना के सभी लाभार्थियों को लोन मिलने के एक साल के बाद 84 समान मासिक किस्तों में लोन की रकम सरकार को वापस करनी होगी।
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