रांची। बहुचर्चित चारा घोटाला के आरोपी लालू यादव को देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को जमानत मिली गई है। झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी। सुनवाई के दौरान सीबीआई के जवाब पर लालू प्रसाद की ओर से पक्ष रखा गया। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनको पांच लाख रुपया जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है। देवघर मामले में आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें ये बेल मिली है।
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आरजेडी और महागठबंधन में खुशी की लहर है। वहीं, लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।
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तेजप्रताप ने ट्वीट कर कहा, ‘सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. आप सबों के प्रेम और दुआओं का नतीजा है कि आज आपके नेता लालू यादव जी को रांची उच्च न्यायालय से न्याय मिल गया है, पिताजी की जमानत याचिका मंजूर हो गई है.’
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बता दें कि बेल के बावजूद भी लालू यादव जेल में रहेंगे। वे जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे । इसके लिए उन्हें अन्य दो मामलों, चाईबासा और दुमका में भी बेल लेनी होगी। हालांकि, उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे उन दो मामलों में बेल के लिए रास्ता आसान हो जाएगा।
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