Kerala High Court's unique decision came in front, knowing about marriage

केरल हाईकोर्ट का अनोखा फैसला, शादी के बारे में जानते हुए संबंध बनाना रेप नहीं, दोनों के बीच का “लव और पैशन” है

Kerala High Court : केरल हाईकोर्ट में 33 साल के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और रेप के आरोपों को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी।

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:25 PM IST, Published Date : October 10, 2022/4:22 pm IST

Kerala High Court : नई दिल्ली – केरल हाईकोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट द्वारा कहा गया है कि अगर कोई महिला किसी शादीशुदा पुरूष से साथ उसकी शादी के बारे में जानने के बावजूद संबंध बनाती है तो उसे रेप के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। बल्कि यह दोनों के बीच का लव और पैशन है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता है। इसलिए शिकायतकर्ता पर लगे रेप के आरोप को खारिज किया जा सकता है।

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ऐसा है पूरा मामला

Kerala High Court : केरल हाईकोर्ट में 33 साल के एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और रेप के आरोपों को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी। याचिका में उसने बताया कि एक लड़की ने उसके खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने और बलात्कार की IPC की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जो की गलत आरोप है।

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Kerala High Court : मामले की सुनवाई के दौरान पाया गया कि लड़के के जिस लड़की (शिकायतकर्ता) के साथ संबंध थे, उसको पहले से पता था कि वह शादीशुदा है। इसके बाद भी दोनों ने अपने संबंध को जारी रखा। यहां तक कि जब लड़के ने तलाक ले लिया, उसके बाद भी दोनों के बीच संबंध बना रहा।

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झूठा वादा कर संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता

Kerala High Court : कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे में लड़के के खिलाफ शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने का आरोप नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच का संबंध पूरी तरह से आपसी सहमति से बना संबंध है।

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Kerala High Court : इस मामले में दर्ज FIR में कहीं भी ये बात भी सामने नहीं आई है कि लड़के ने कब शादी का वादा किया और धोखा दिया। ऐसे में इस दौरान जो संबंध बने उन्हें दुष्कर्म के दायरे में नहीं रखा जा सकता, बल्कि ये महज ‘प्रेम और रोमांच’ की बात है।

 

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