केरल उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश हेमा कमेटी की रिपोर्ट जारी करने पर 31 जुलाई तक रोक लगाई

केरल उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश हेमा कमेटी की रिपोर्ट जारी करने पर 31 जुलाई तक रोक लगाई

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  • Publish Date - July 24, 2024 / 08:07 PM IST,
    Updated On - July 24, 2024 / 08:07 PM IST

कोच्चि, 24 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी करने के संबंध में राज्य सूचना आयोग के आदेश पर एक सप्ताह के लिए बुधवार को रोक लगा दी। रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सैबी जोस किदंगूर ने बताया कि न्यायमूर्ति पी एम मनोज ने सूचना आयोग के पांच जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 31 जुलाई तक रिपोर्ट जारी करने पर रोक लगा दी।

अदालत ने केरल सरकार, राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) और कुछ पत्रकारों को भी नोटिस जारी कर फिल्म निर्माता साजिमोन परायिल की याचिका पर उनका रुख जानना चाहा है।

यह आदेश रिपोर्ट जारी किए जाने से कुछ ही घंटे पहले आया।

राज्य सूचना आयोग ने पांच जुलाई को राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) को निर्देश दिया था कि वह रिपोर्ट में दी गई जानकारी को उपयुक्त रूप से प्रसारित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इससे किसी व्यक्ति की गोपनीयता से समझौता न हो।

इसने कहा था, ‘‘न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराते समय एसपीआईओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री से उक्त रिपोर्ट में संदर्भित किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा न हो या उनकी गोपनीयता से समझौता न हो।’’

हालांकि, सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में एसपीआईओ से कहा कि वह पृष्ठ 49 पर दिए गए पैरा 96 और पृष्ठ 81 से 100 तक पैरा 165 से 196 का विवरण सार्वजनिक न करें।

उन्होंने एसपीआईओ को 26 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।

भाषा खारी सुभाष

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