केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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  • Publish Date - September 24, 2024 / 11:12 AM IST,
    Updated On - September 24, 2024 / 11:12 AM IST

कोच्चि (केरल), 24 सितंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दिकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। एक अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर अभिनेता के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति सी. एस. डायस ने कहा, ‘‘आवेदन खारिज किया जाता है।’’

अभिनेता की याचिका खारिज किए जाने का कारण बताने वाले आदेश की विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

सिद्दीकी के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया है। अभिनेता ने अपनी याचिका में दावा किया कि शिकायतकर्ता अभिनेत्री उनके खिलाफ ‘‘2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों का लंबा अभियान’’ चला रही है।

अपनी अग्रिम जमानत याचिका में उन्होंने दावा किया कि अभिनेत्री ने उनके खिलाफ निराधार और झूठे दावे किए हैं कि उन्होंने 2016 से लगातार पांच वर्ष एक थियेटर में उसका (अभिनेत्री का) यौन उत्पीड़न किया और ‘मौखिक यौन प्रस्ताव’ दिए।

अपनी याचिका में उन्होंने कहा, ‘‘अब वह उसी वर्ष एक अलग स्थान पर बलात्कार जैसे अधिक गंभीर अपराध का पूरी तरह से विरोधाभासी आरोप लगा रही है।’’

सिद्दीकी ने अपने खिलाफ आरोप लगने के बाद मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन (एएमएमए) के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था।

न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट में खुलासे के मद्देनजर विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मलयालम फिल्म उद्योग की कई जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

केरल सरकार ने 2017 में एक अभिनेत्री पर हमला मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया था। हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है।

कई अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 25 अगस्त को इन मामलों की जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की।

भाषा सुरभि मनीषा

मनीषा