केरल: भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में माकपा के आठ सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा
केरल: भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के मामले में माकपा के आठ सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा
कन्नूर (केरल), 24 मार्च (भाषा) केरल की एक अदालत ने करीब दो दशक पहले कन्नूर जिले में हुई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के आठ सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
थालास्सेरी के प्रधान सत्र न्यायाधीश के टी निसार अहमद ने शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता एलाम्बिलयी सूरज की हत्या के मामले में माकपा के नौ कार्यकर्ताओं को दोषी पाया था। दोषियों में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के प्रेस सचिव पी एम मनोज का भाई भी है।
आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि एक अन्य दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
दोषी ठहराए गए लोगों में टी के राजेश भी शामिल है, जो 2012 में टी पी चंद्रशेखरन की हुई हत्या के मामले में संलिप्तता के लिए पहले से ही जेल की सजा काट रहा है।
टी पी चंद्रशेखरन हत्याकांड के सिलसिले में मुंबई में गिरफ्तारी के बाद पुलिस को दिए गए राजेश के बयान के आधार पर राजेश और पी एम मनोराज को मामले में आरोपी बनाया गया था। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मनोराज केरल के मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव पी एम मनोज का भाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सूरज की हत्या माकपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात अगस्त 2005 को सुबह आठ बजकर 40 मिनट पर मुजप्पिलंगड टेलीफोन एक्सचेंज के सामने कुछ लोग एक ऑटोरिक्शा से उतरे और सूरज की हत्या कर दी।
भाषा योगेश दिलीप
दिलीप

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