केरल की अदालत ने सास की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

केरल की अदालत ने सास की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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  • Publish Date - October 30, 2024 / 10:38 AM IST,
    Updated On - October 30, 2024 / 10:38 AM IST

कोल्लम (केरल), 30 अक्टूबर (भाषा) केरल की एक अदालत ने 45 वर्षीय एक महिला को दिसंबर 2019 में अपनी सास की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता सिसिन जी मुंदकल ने बताया कि कोल्लम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पी.एन. विनोद ने मृतका के छोटे बेटे की पत्नी गिरिता कुमारी को सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब सास को गिरिता के पड़ोसी के साथ अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो उसने उसे काफी डांटा जिसके कारण गिरिता ने इस वारदात को अंजाम दिया।

उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर 2019 को अपराह्न में जब सास अपने कमरे में सो रही थी तभी गिरिता ने उसके सिर और चेहरे पर पत्थर से वार किया।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि महिला की चीख पुकार सुनकर उसका पति और अन्य लोग रसोई का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए तो देखा कि वह खून से लथपथ हालत में फर्श पर पड़ी थी।

उसे तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि महिला की चीख सुनने के बाद घर में घुसने वाले लोगों के बयानों और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरिता को दोषी ठहराया गया।

भाषा खारी गोला

गोला