कन्नूर (केरल), 29 अक्टूबर (भाषा) केरल की एक अदालत ने कन्नूर के पूर्व अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) नवीन बाबू को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता पी. पी. दिव्या की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
थालास्सेरी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. टी. निसार अहमद ने कन्नूर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष दिव्या की याचिका को खारिज करते हुए आदेश जारी किया।
दिव्या 14 अक्टूबर को कथित रूप से बिना आमंत्रण के बाबू के विदाई समारोह में शामिल हुई थीं और चेंगलाई में एक पेट्रोल पंप की मंजूरी में कई महीनों की देरी करने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की थी।
साथ ही दिव्या ने टिप्पणी की थी कि उन्होंने स्थानांतरण के दो दिन बाद ही इसकी मंजूरी दे दी थी। इससे यह संकेत मिलता है कि वह अचानक इस मंजूरी के पीछे के कारणों को जानती थीं।
इसके अगले दिन बाबू कन्नूर स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे।
भाषा
सुरभि मनीषा
मनीषा