केरल: मंत्रिमंडल ने करनावर हत्या मामले में दोषी महिला की जल्द से जल्द रिहाई की सिफारिश की

केरल: मंत्रिमंडल ने करनावर हत्या मामले में दोषी महिला की जल्द से जल्द रिहाई की सिफारिश की

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  • Publish Date - January 28, 2025 / 11:06 PM IST,
    Updated On - January 28, 2025 / 11:06 PM IST

तिरुवनंतपुरम, 28 जनवरी (भाषा) केरल सरकार ने मंगलवार को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को सनसनीखेज चेरियानाड भास्कर करनावर हत्याकांड में दोषी महिला की सजा की शेष अवधि कम कर उसे शीघ्र रिहा करने की सलाह देने का फैसला किया।

करनावर की बहू और मुख्य आरोपी शेरिन को 2010 में हत्या सहित अन्य आरोपों में तीन अन्य लोगों के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

मुख्यमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यपाल को सलाह देने का निर्णय मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

बयान के मुताबिक, “यह निर्णय सलाहकार समिति की सिफारिश पर आधारित है, जो आठ अगस्त 2024 को कन्नूर महिला जेल एवं सुधार गृह में बुलाई गई थी। इस निर्णय में कानून विभाग की राय भी शामिल है।”

अमेरिका से चेंगन्नूर लौटे करनावर (65) अपने बेटे के परिवार के साथ रह रहे थे और नवंबर 2009 में घर में मृत पाए गए थे। पुलिस द्वारा की गई जांच में हत्या में करनावर की बहू शेरिन की संलिप्तता का पता चला था।

बयान में बताया गया कि हत्या के पीछे मकसद यह था कि करनावर को शेरिन के अवैध संबंधों का पता चल गया था। शेरिन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करनावर की हत्या कर दी थी।

भाषा जितेंद्र वैभव

वैभव