कश्मीर: सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से दो किमी के क्षेत्र में रात के समय आवाजाही पर निषेधाज्ञा लागू

कश्मीर: सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से दो किमी के क्षेत्र में रात के समय आवाजाही पर निषेधाज्ञा लागू

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  • Publish Date - October 16, 2024 / 12:45 AM IST,
    Updated On - October 16, 2024 / 12:45 AM IST

जम्मू, 15 अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से दो किलोमीटर के क्षेत्र में रात के समय लोगों की आवाजाही पर मंगलवार को निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सांबा के जिलाधिकारी राजेश शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति या समूह रात 10 बजे से तड़के पांच बजे तक निर्दिष्ट क्षेत्रों में नहीं जाएगा।

उन्होंने आदेश में कहा, “अगर आवाजाही आवश्यक है तो व्यक्तियों को बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) या पुलिस अधिकारियों को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।”

उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और जारी होने की तिथि से साठ दिनों तक लागू रहेगा या फिर जब तक कि इसे वापस नहीं ले लिया जाता या फिर रद्द नहीं कर दिया जाता।

भाषा जितेंद्र संतोष

संतोष