Karnataka News: नाबालिग छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म, मामला जानकर उड़े पुलिस के होश |

Karnataka News: नाबालिग छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म, मामला जानकर उड़े पुलिस के होश

Karnataka News: नाबालिग छात्रा ने स्कूल के बाथरूम में बच्चे को दिया जन्म, मामला जानकर उड़े पुलिस के होश

Edited By :   Modified Date:  July 3, 2024 / 02:53 PM IST, Published Date : July 3, 2024/2:48 pm IST

कर्नाटक। Karnataka News: कर्नाटक के कोलार जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाली 17 वर्षीय लड़की ने सोमवार को स्कूल परिसर में ही बच्चे को जन्म दिया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की ने महिला शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है। इस घटना के बाद से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया है।

Read More: Hot Model Sexy Video: मॉडल भाभी की बोल्डनेस ने उड़ाई फैंस की नींद, डीपनेक ब्लााउज में जमकर फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, वायरल हुआ सेक्सी वीडियो 

पुलिस के अनुसार, लड़की और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की के माता-पिता ने बाद में कोलार महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

Read More: Sona-Chandi ka Bhav: सोना दे रहा निवेश का सुनहरा मौक़ा.. जारी हैं दाम में उछाल, जानें क्या है आज का ताजा भाव

नहीं थी परिजनों को जानकारी

कोलार पुलिस ने बताया है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। लड़की से बातचीत में यह बात सामने आई है कि हव दो साल एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसी क्रम में वह गर्भवती हो गई। लड़की शिशु को जन्म देने के बाद ठीक हो रही है। महिला काउंसलर के माध्यम जल्द ही बात की जाएगी। वहीं इसमें सबसे हैरानी के बात ये है कि लड़की के गर्भवती होने का पता माता-पिता को कैसे नहीं लगा और उसने ये बात क्यों छुपाई।

Read More: MP Budget 2024 : एक नजर में पढ़े मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट 

Karnataka News: पुलिस ने बताया कि उन्होंने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना) के तहत मामला दर्ज किया है। कहा गया कि ये मामला नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद दर्ज किया गया था, लेकिन कथित अपराध नौ महीने पहले हुआ था और इस मामले में नए कानून लागू नहीं होंगे।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp