कर्नाटक: एमयूडीए मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश

कर्नाटक: एमयूडीए मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच का आदेश

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  • Publish Date - September 25, 2024 / 02:45 PM IST,
    Updated On - September 25, 2024 / 02:45 PM IST

बेंगलुरु, 25 सितंबर (भाषा) कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ बुधवार को लोकायुक्त पुलिस से जांच कराने का आदेश दिया।

विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट के इस आदेश से एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने इस मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच कराने की राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखा था। इस मामले में एमयूडीए पर सिद्धरमैया की पत्नी को 14 भूखंड आवंटित करने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है।

अदालत ने राज्यपाल के 16 अगस्त के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली सिद्धरमैया की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके तहत राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत जांच को मंजूरी दी थी।

भाषा

जोहेब नरेश

नरेश