कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की

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  • Publish Date - December 17, 2024 / 08:10 PM IST,
    Updated On - December 17, 2024 / 08:10 PM IST

बेंगलुरु, 17 दिसंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर चुनावी बॉण्ड के नाम पर धन की उगाही के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्य इकाई के अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी मंगलवार को रद्द कर दी।

शहर के कार्यकर्ता आदर्श आर. अय्यर की शिकायत के आधार पर सितंबर में बेंगलुरु पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और विजयेंद्र के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों और राज्य और राष्ट्रीय स्तर के भाजपा पदाधिकारियों को भी नामजद किया गया था।

पुलिस ने जब प्राथमिकी दर्ज की थी तब विजयेंद्र भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, जबकि एक अन्य आरोपी नलिन कुमार कटील प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे। अदालत ने तीन दिसंबर को कटील के खिलाफ मामला खारिज कर दिया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था, ‘‘चुनावी बॉण्ड की आड़ में जबरन वसूली का गिरोह विभिन्न स्तरों पर भाजपा पदाधिकारियों की मिलीभगत से चलाया गया।’’

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश