कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर लगी रोक की मियाद बढ़ाई

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर लगी रोक की मियाद बढ़ाई

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  • Publish Date - June 28, 2024 / 08:07 PM IST,
    Updated On - June 28, 2024 / 08:07 PM IST

बेंगलुरु, 28 जून (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की पॉक्सो मामले में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा संभावित गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक की मियाद शुक्रवार को बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की पीठ ने अपने पूर्व के आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया, साथ ही अभियोजन पक्ष को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा की ओर से प्राथमिकी रद्द करने के लिए दाखिल याचिका पर आपत्ति जमा करने की अनुमति दे दी।

सीआईडी ने बृहस्पतिवार को पॉक्सो अधिनियम की फास्ट ट्रैक अदालत-1 में येदियुरप्पा और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ यह मुकदमा 17-वर्षीय एक किशोरी की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि दो साल पहले येदियुरप्पा ने डॉलर कॉलोनी स्थित अपने आवास में मुलाकात के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था।

येदियुरप्पा के खिलाफ इस साल 14 मार्च को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बेंगलुरु की अदालत ने 13 जून को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

उच्च न्यायालय ने 14 जून को येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। सीआईडी ने 17 जून को पूर्व मुख्यमंत्री से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी।

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश