Covid Guidelines for Ganpati festival
बेंगलुरू। कर्नाटक सरकार ने 10 सितंबर से राज्य के उन जिलों में पांच दिवसीय गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दे दी है जहां कोरोना वायरस संक्रमण की दर दो प्रतिशत से कम है।
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सरकार ने पूजा पंडाल में अथवा विसर्जन के दौरान मूर्ति लाते समय किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और जुलूस के आयोजन पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा, ‘‘ भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को स्थापित होने के पांच दिन के भीतर विसर्जित कर दिया जाना चाहिए और उनके विसर्जन के दौरान कोई जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए।’’
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सरकार ने अपने आदेश में कहा कि गणेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन साधारण तरीके से किया जाए और 20 से कम लोग ही एकत्र हों।
सरकारी आदेश के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी, तथा उनका टीके की दोनों खुराक लेना भी अनिवार्य है।
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सार्वजनिक गणेश उत्सव की आयोजन समितियों को आयोजन स्थल पर टीकाकरण अभियान भी आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही, आयोजकों को रोजाना आयोजन स्थल को सैनिटाइज करना होगा।
इस दौरान मास्क पहनना, शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना और हाथों को लगातार साफ रखना जैसे कोविड संबंधी मानदंडों का भी पालन किया जाना चाहिए।
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