मैसूरु (कर्नाटक), दो अक्टूबर (भाषा) मैसूरु की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में पेश न होने पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) के कथित भूमि ‘घोटाले’ के शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
कृष्णा के करीबी सूत्रों ने बताया कि वह (कृष्णा) मंगलवार को अदालत में उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के बाद लोकायुक्त पुलिस के समक्ष उपस्थित होना था।
सूत्र ने बताया, ‘‘दोनों जगह एक ही दिन उपस्थित होना था। ऐसे में समय अभाव के कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके और उन्होंने शीघ्र ही अदालत में उपस्थित होने का वचन दिया है।’’
लोकायुक्त पुलिस ने कृष्णा की याचिका के आधार पर विशेष अदालत के निर्देश के बाद एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी पार्वती और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस की एक टीम ने मंगलवार को उस भूखंड का सर्वेक्षण किया, जिसके बदले में मैसूर में सिद्धरमैया की पत्नी को ‘‘अवैध रूप से’’ 14 भूखंड आवंटित किए गए।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 3.16 एकड़ भूमि का दौरा करने वाली टीम में विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सर्वेक्षक और एमयूडीए के नगर योजना विभाग के सदस्य शामिल थे। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान कृष्णा भी मौजूद थे।
भाषा खारी नरेश मनीषा
मनीषा