कर्नाटक : रेणुकास्वामी हत्या मामले में तीन आरोपियों को मिली जमानत

कर्नाटक : रेणुकास्वामी हत्या मामले में तीन आरोपियों को मिली जमानत

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  • Publish Date - September 23, 2024 / 08:01 PM IST,
    Updated On - September 23, 2024 / 08:01 PM IST

बेंगलुरु, 23 सितंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रेणुकास्वामी हत्या मामले के आरोपियों में शामिल केशवमूर्ति को सोमवार को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति विश्वजीत शेट्टी की पीठ ने जमानत मंजूर की।

इस बीच, बेंगलुरु की सत्र अदालत ने मामले में आज दो अन्य आरोपियों निखिल नायक और कार्तिक को जमानत दी।

हत्या के मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा और उनकी दोस्त पवित्रा गौड़ा सहित सभी 17 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य की विभिन्न जेलों में बंद हैं।

पुलिस ने 4 सितंबर को मामले में, अदालत में 3,991 पन्नों का प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल किया था।

कार्तिक (आरोपी संख्या-ए 15), केशवमूर्ति (ए 16) और निखिल नाइक (ए 17) तुमकुरु जेल में बंद हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभिनेता के प्रशंसक रेणुकास्वामी (33) ने पवित्रा को अश्लील संदेश भेजे थे, जिससे दर्शन नाराज हो गया और यह रेणुकास्वामी की हत्या का कथित कारण बना। उसका शव 9 जून को यहां सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के बगल में एक नाले के पास मिला था।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप