भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित

भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित

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  • Publish Date - September 20, 2024 / 01:48 PM IST,
    Updated On - September 20, 2024 / 01:48 PM IST

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार की एक याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसमें अपहरण के एक मामले में जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता और बलात्कार के आरोपी प्रज्ज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना की अग्रिम जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने रेवन्ना की ओर से पेश अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन को मामले की स्थिति का विवरण देते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

श्रीनिवासन ने दलील दी कि मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है और भवानी रेवन्ना ने जांच में सहयोग किया है।

पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगी। और उसने श्रीनिवासन को हलफनामा दाखिल करने को कहा।

इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। दस जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले में भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया था और कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कर्नाटक सरकार की अपील पर भवानी से जवाब मांगा था।

भवानी रेवन्ना पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की, जिसका कथित तौर पर उनके बेटे ने यौन शोषण किया था। प्रज्ज्वल रेवन्ना कई महिलाओं का यौन शोषण करने के मामले में फिलहाल एसआईटी की हिरासत में है।

भाषा

जोहेब नरेश

नरेश