चेन्नई, 20 नवंबर (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड मामले की जांच बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को हस्तांतरित कर दी। इस घटना में जहरीली शराब पीकर 67 लोगों की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पी बी बालाजी की खंडपीठ ने अन्नाद्रमुक के विधिक प्रकोष्ठ के सचिव आई एस इन्बादुरई, एडवोकेट्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस के अध्यक्ष के. बालू तथा एक अन्य अधिवक्ता की याचिका पर आदेश सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने जहरीली शराब कांड में सीबीआई जांच का अनुरोध किया था।
पीठ ने सीबीआई को इस संबंध में दर्ज तीनों मामलों में जांच का निर्देश दिया। पीठ ने सीबी-सीआईडी, विल्लुपुरम को मामलों से जुड़ी सभी फाइल दो सप्ताह में सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस सीबीआई को सहयोग प्रदान करेगी।
इन्बादुरई ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि 19 जून को कल्लाकुरिची जिले में आरोपियों द्वारा जहरीली शराब की बिक्री के मामले में सीबीआई जांच कराई जाए।
भाषा वैभव मनीषा
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