न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समितियों में भी नहीं मिली जगह

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समितियों में भी नहीं मिली जगह

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  • Publish Date - March 28, 2025 / 03:36 PM IST,
    Updated On - March 28, 2025 / 03:36 PM IST

(फाइल फोटो के साथ)

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) नकदी बरामदगी विवाद में फंसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कामकाज के सिलसिले में हाल ही में गठित न्यायाधीशों की समितियों में भी जगह नहीं मिली है।

राष्ट्रीय राजधानी के लुटियंस क्षेत्र में न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास में 14 मार्च को आग लगने के बाद नकदी की जली हुई गड्डियां मिलने के उपरांत कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं।

यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने इसे एक भिन्न निर्णय बताया है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा को हाल में उनके मूल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई थी।

न्यायमूर्ति वर्मा पहले ऐसी कई प्रशासनिक समितियों का हिस्सा थे।

उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित 27 मार्च के परिपत्र के अनुसार, समितियों का पुनर्गठन 26 मार्च से तत्काल प्रभाव से किया गया।

जिन 66 समितियों का पुनर्गठन किया गया उनमें प्रशासनिक एवं सामान्य पर्यवेक्षण, अधिवक्ताओं के लिए शिकायत निवारण समिति, आकस्मिक व्यय की मंजूरी के लिए वित्त एवं बजट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अलावा पांच लाख रुपये से अधिक के घाटे को बट्टे खाते में डालने संबंधी समितियां शामिल हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय समेत उच्च न्यायालय के अन्य सभी न्यायाधीश विभिन्न समितियों का हिस्सा हैं।

इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश के निर्देश के बाद न्यायमूर्ति वर्मा से कामकाज वापस ले लिया गया था।

प्रधान न्यायाधीश ने आरोपों की आंतरिक जांच करने के लिए 22 मार्च को तीन-सदस्यीय समिति गठित की और मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय की जांच रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला किया। रिपोर्ट में कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की तस्वीरें और वीडियो शामिल थे।

हालांकि न्यायमूर्ति वर्मा ने नकदी से संबंधित आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा स्टोर रूम में कभी भी कोई नकदी नहीं रखी गई।

भाषा राजकुमार सुरेश

सुरेश