जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल संबंधी याचिका पर केंद्र, बीसीआई को नोटिस जारी

जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल संबंधी याचिका पर केंद्र, बीसीआई को नोटिस जारी

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  • Publish Date - January 31, 2025 / 03:48 PM IST,
    Updated On - January 31, 2025 / 03:48 PM IST

नयी दिल्ली, 31 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल स्थापित किये जाने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और अन्य से शुक्रवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ‘कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जाविद शेख की दलीलों पर गौर किया और केंद्र, बीसीआई तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किए।

राज्य बार काउंसिल एक वैधानिक निकाय है जो किसी राज्य में विधि स्नातकों के वकीलों के रूप में नामांकन तथा वकालत को विनियमित करता है।

वरिष्ठ वकील ने जम्मू-कश्मीर में बार काउंसिल की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल नहीं होने से उच्च न्यायालय प्रासंगिक कार्य कर रहा है।

पीठ ने कहा कि वह वर्तमान स्थिति में अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकती और कहा, ‘‘अब तक जो भी व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। क्या उच्च न्यायालय इसमें पक्ष है? नोटिस जारी होने दीजिए और उनके जवाब मिलने दीजिए।’’

उच्चतम न्यायालय ने अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की।

भाषा

देवेंद्र अविनाश

अविनाश