Jharkhand Railway Employees Transfer: भारतीय रेलवे में लगभग 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। इस विभाग में बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, टीटी, गार्ड, लोको पायलट, टेक्निशियन, खलासी, गैंगमैन, ट्रैकमैन, गेटमैन आदि की नौकरी होती है। इसी बीच झारखंड में काम कर रहे रेल कर्नचारियों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने तबादले पर लगा दी। लेकिन, इसका लाभ हर किसी को नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं, क्या है रेलवे बोर्ड का फैसला…
इन कर्मचारियों का नहीं होगा तबादला
दरअसल, रेलवे में कार्यरत वैसे कर्मचारी जिनके आश्रित (माता-पिता, बेटा-बेटी, भाई-बहन और पति या पत्नी) दिव्यांग हैं और पूरी तरह से उन पर ही आश्रित हैं, ऐसे रेल कर्मचारियों का तबादला या रोटेशनल तबादला नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए ऐसे रेल कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें तबादले की सूची से बाहर रखा है। बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत जो रेल कर्मचारी अपने दिव्यांग स्वजनों की देखभाल करते हैं, उनका तबादला दूसरी जगह नहीं किया जाएगा। वे अपनी इच्छानुसार उसी कार्यस्थल पर काम करते रहेंगे।
जमा करने होंगे ये दस्तावेज
Jharkhand Railway Employees Transfer: बोर्ड के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों को पूर्व की तरह अपने दिव्यांग आश्रित के संबंध में जरूरी दस्तावेज कार्मिक विभाग में देना होगा। बता दें कि इससे पहले भी रेलवे बोर्ड ने जुलाई 2019 में दिव्यांगों की देखभाल करने वाले रेल कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाई थी।