New rules of Ration Card : राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने सख्‍ती के साथ नियमों में किया यह बदलाव

New rules of Ration Card : It is mandatory to set up electronic point of sale at ration shops, scam dealers will be reined in... राशन बांटने में घपलेबाजी करने वाले डीलर्स पर लगाम कसी जाएगी। दरअसल, ग्राहकों की तरफ से कई बार राशन के तौल में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थीं जिसके बाद सरकार ने अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाना अनिवार्य कर दिया है। 

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  • Publish Date - November 18, 2022 / 02:52 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

नई दिल्ली। New rules of Ration Card : राशन कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने राशन लेने वाले लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी नियम बनाए हैं और इसका सख्ती से पालन भी कर रही है। इसके तहत राशन बांटने में घपलेबाजी करने वाले डीलर्स पर लगाम कसी जाएगी। दरअसल, ग्राहकों की तरफ से कई बार राशन के तौल में गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थीं जिसके बाद सरकार ने अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाना अनिवार्य कर दिया है।

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इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के बिना नहीं बेच पाएंगे राशन

New rules of Ration Card : सरकारी राशन लेने वाले लोगों को सही मात्रा में राशन मिले इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानू के तहत राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ दिया है। सरकार ने राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यह नया नियम लागू किया है। अब कोई भी राशन डीलर बिना इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के सरकारी राशन की दुकान पर राशन नहीं बेच पाएंगे. इसके जरिये राशन बांटने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।

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नए नियम के प्रावधान

New rules of Ration Card : इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के तहत नए नियमों के लागू होने से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी। साथ ही सरकार के एक अधिकारी का कहना है कि EPOS से राशन देने के लिए राशन डीलरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उन्हें 17 रुपये प्रति क्विंटल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट देगी। इससे EPOS से राशन देने को लेकर उन्हें प्रेरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाने के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत राशन के तौल में सुधार किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिये सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2 से 3 रुपये प्रति किलो की रियायती दरों पर दे रही है।

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