नईदिल्ली। INX मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है, लेकिन उनकी मुश्किलें हब भी खत्म नही हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि वे नियमित जमानत की अर्जी दें।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की अर्जियों पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। चिदंबरम के लिए दोहरी मुसीबत यह है कि सीबीआई के बाद ईडी ने भी चिदंबरम को पूछताछ के लिए रिमांड पर देने की मांग कर दी है।
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ईडी की ओर से सोमवार सुबह कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया। इस बीच चिदंबरम के लिए झटके वाली खबर है। जस्टिस भानुमति ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की अर्जियां लिस्ट नहीं हुई हैं। भानुमति के मुताबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से अब तक अनुमति नहीं मिल पाने के कारण केस की लिस्टिंग नहीं हुई है।