नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान सरकार को एक दिसंबर से नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य/किले के अधिसूचित क्षेत्र में संचालित सभी रेस्तरां को बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि केंद्र की अनुमति के बिना किसी भी गैर वन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती।
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एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रेस्तरां, प्रकाश और संगीत कार्यक्रम गैर वन गतिविधियां हैं और वन्यजीव अधिनियम के तहत तय वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आती हैं।
पीठ ने कहा, ‘‘हम नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य/किले के अधिसूचित वन क्षेत्र में संचालित हो रही सभी रेस्तरां को एक दिसंबर, 2021 से बंद करने का निर्देश देते हैं।
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इस क्षेत्र से संबंधित सीमा के किसी विवाद को वन विभाग और कलेक्टर जयपुर द्वारा सत्यापित किया जाए।’’ एनजीटी ने वन विभाग को वाहनों की संख्या और पार्किंग के स्थानों का भी नियमन करने का निर्देश दिया है।
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प्राधिकरण राजस्थान के मूल निवासी राजेंद्र तिवारी द्वारा राजस्थान में जयपुर के समीप नाहरगढ़ किले समेत नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में हो रही गैर वन गतिविधियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।