Making reels in train india: रीलबाज छपरियों की आई शामत.. ट्रेन के भीतर या पटरियों पर बनाया वीडियो तो डाइरेक्ट एक्शन के आदेश..

Indian Railways will arrest those making reels on train or tracks रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को मानदंडों का उल्लंघन करने वाले रील क्रिएटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

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  • Publish Date - November 17, 2024 / 05:30 PM IST,
    Updated On - November 17, 2024 / 05:30 PM IST

Indian Railways will arrest those making reels on train or tracks: नई दिल्ली: इन दिनों लोगों को Reels बनाने का बड़ा बुखार चढ़ा है। Likes, Comments और Followers पाने के लिए लोग कई बार अपनी, तो कई बार दूसरों की जान को जोखिम में डालकर Reel बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं।

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इन दिनों ट्रेन और रेल की पटरी पर भी Reel बनाकर पोस्ट करने वाले होनहारों की कमी नहीं है। लेकिन अब आपको सावधान होने की जरूरत है क्योंकि अगर आपने ट्रेन के अंदर रील (Reel Inside Train) बनाई तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

Indian Railways will arrest those making reels on train or tracks: दरअसल, रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन को इस बाबत अलर्ट किया है। बोर्ड ने कहा है कि यदि रील बनाने वाला ट्रेन में किसी भी तरह से परेशानी पैदा करता है, तो उसे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वह कोच या रेलवे परिसर में यात्रियों को असुविधा पहुंचाता है, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

बताते चलें Railway Board कुछ रील वायरल होने के बाद हरकत में आया। इसमें कुछ यंगस्टर अपने मोबाइल से ट्रेन की पटरियों और चलती ट्रेनों में स्टंट करते नजर आ रहे हैं। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रील बनाने की सारी हदें पार कर दी गईं हैं। युवा न केवल अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि रेल की पटरियों पर वस्तुएं रखकर खतरा पैदा कर रहे हैं। ये चलती ट्रेन में जानलेवा स्टंट करके सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं।

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Indian Railways will arrest those making reels on train or tracks: अधिकारी ने कहा कि वायरल वीडियो में लोगों को सेल्फी लेते समय ट्रेन के करीब जाते हुए देखा गया है। वे ट्रैक के बहुत करीब चले गए थे, जिससे उनकी जान जा सकती थी।

ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) को मानदंडों का उल्लंघन करने वाले रील क्रिएटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

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