अब गैर मुस्लिमों को मिलेगी भारतीय नागरिकता, गृहमंत्रालय ने 9 राज्यों को 31 जिले के डीएम को दिया अधिकार

Indian Citizenship अब गैर मुस्लिमों को मिलेगी भारतीय नागरिकता, गृहमंत्रालय ने 9 राज्यों को 31 जिले के डीएम को दिया अधिकार

  •  
  • Publish Date - November 9, 2022 / 01:03 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

Indian Citizenship: नई दिल्ली। सरकार ने गैर मुस्लिमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिससे कई गैर मुसलमानों को इसका फायदा होगा। गृहमंत्रालय ने 9 राज्यों के गृह सचिवों और 31 जिलों के डीएम को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया।

चुनाव से पहले बड़ा फैसला

Indian Citizenship: इसके पहले गृहमंत्रालय ने एक नवंबर को गुजरात के मेहसाणा और आणंद जिलों के डीएम को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने की इजाजत दी थी। केंद्र की बीजेपी सरकार के इस फैसले को गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले लिए गए बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है।

CAA का  हुआ था विरोध

Indian Citizenship: इसके पहले साल 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया था। पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को यह नागरिकता, नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दी जाएगी। यहां विवादों में फंसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें