नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) निर्वाचन आयोग (ईसी) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में अपने अधिकारियों से कहा कि वे राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ वैधानिक प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूचियों का संशोधन और अद्यतन सुनिश्चित करें। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
आयोग ने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली में मतदाता सूची में संशोधन करते समय उसके निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव प्रस्तावित है।
सूत्रों ने बताया कि आयोग ने दिल्ली में अधिकारियों से कहा है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में ‘‘पूर्ण पारदर्शिता और स्पष्टता के साथ’’ शामिल किया जाना चाहिए।
इसने कहा कि राजनीतिक दलों की सभी शिकायतों का तुरंत और तथ्यात्मक रूप से समाधान किया जाना चाहिए।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और संबंधित अन्य अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि दावों और आपत्तियों की सूची साप्ताहिक आधार पर राजनीतिक दलों के साथ साझा की जानी चाहिए और सीईओ एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग ने सीईओ और उनके अधिकारियों को बताया है कि भौतिक सत्यापन तथा मतदाताओं को नोटिस दिए बिना किसी का भी नाम हटाने की अनुमति नहीं है, ताकि उन्हें सुनवाई का अवसर सुनिश्चित हो सके।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे मतदाता सूची के संशोधन के संबंध में राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करें और समीक्षा के लिए आयोग के पास तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करें।
ये निर्देश बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के प्रतिनिधिमंडल द्वारा निर्वाचन अधिकारियों से मुलाकात किए जाने की पृष्ठभूमि में आए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने पर रोक लगाने का आग्रह किया था।
दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है और चुनाव फरवरी में ही होने की संभावना है।
भाषा खारी सुरेश
सुरेश