जोधपुर: लिव इन रिलेशनशिप में रहने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने युवक और महिला के रिश्ते को नजायज करार देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विवाहित महिला के साथ लिव इन में रहना नाजायज है।
दरअसल एक महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहती है। लिव इन में रहने के बाद महिला और उसके प्रेमी को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकी मिलने के बाद दोनों ने कोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
मामले की सुनवाई करते हुए जज ने आदेश दिया कि सभी दस्तावेजों से साफ है कि महिला पहले से ही विवाहित है। उसने अपने पति को तलाक नहीं दिया है और वह दूसरे शख्स के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप का यह रिश्ता नाजायज है।
जज ने उन्हें सुरक्षा दिए जाने से इनकार करते हुए कहा कि यदि ऐसा किया जाएगा तो यह इस तरह के अवैध रिश्ते को मंजूरी प्रदान करने वाला होगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए ऐसे ही मामले में एक फैसले का भी जिक्र किया।