नई दिल्ली। गाड़ियों के दस्तावेज नवीनीकरण को लेकर केंद्र ने निर्देश जारी किया है। केंद्र ने कोरोना के कारण इस साल अप्रैल से ही परिवहन से जुड़े अहम दस्तावेजों के रिन्यूअल की तारीख बढ़ा दी थी।
पहले इसे जून के अंत तक बढ़ाया गया था, हालांकि, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए इसे दिसंबर अंत तक कर दिया गया था। अब नए साल से पहले सरकार की तरफ से गाड़ी के दस्तावेजों की वैधता से जुड़ा कोई ऐलान नहीं किया गया है।
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मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में दस्तावेजों की वैधता अक्टूबर में बढ़ाई गई थी। ऐसे में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके दायरे में थे। कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार इन दस्तावेजों के रिन्यूअल की तारीख फरवरी तक बढ़ा सकती है। हालांकि, अब तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ है।
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लोगों को अपने वाहन का बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक रिन्यू कराना होगा। पुराने दस्तावेजों की वैधता न बढ़ा पाने पर वाहन मालिकों को 1 जनवरी से भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है।
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गौरतलब है कि इससे पहले जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाई गई थी, उनमें मोटर वाहन कानून के तहत आने वाले फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या दूसरे जरूरी दस्तावेज शामिल थे।