नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील देने के केरल सरकार के फ़ैसले को ‘एकदम अनावश्यक’ बताया है। कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि उसका व्यापारियों के दबाव के आगे झुक जाना दिखाता है कि काम किस दयनीय हालत में हो रहा है।
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Supreme Court pulls up Kerala government for relaxing COVID19 restriction for celebration of Bakrid in the state.
Supreme Court says it is shocking state of affairs that the Kerala government has given in to the demand of traders in relaxing lockdown norms pic.twitter.com/NtD5ytOw0M
— ANI (@ANI) July 20, 2021
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अदालत ने साथ ही उसे चेतावनी दी कि अगर इन रियायतों की वजह से कोरोना के मामले बढ़े तो वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। न्यायाधीश आरएफ़ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने कहा कि देश के नागरिकों को केरल सरकार के दिए फ़ैसले जैसे क़दमों से महामारी के सामने खुला छोड़ दिया गया है।
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केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा था कि राज्य में बकरीद 21 जुलाई को मनाई जा रही है, इसे देखते हुए कपड़े, जूते-चप्पलों, जूलरी, फैंसी सामानों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सभी तरह के रिपेयरिंग शॉप और अन्य ज़रूरी चीज़ों की दुकानें 18, 19 और 20 जुलाई को सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुली रहेंगी।